इस लिए जरूरी है यूनिफार्म सिविल कोड
अजय सेतिया / हिंदू मैरिज ऐक्ट के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है | चाइल्ड मैरिज प्रोहिब्शन ऐक्ट के मुताबिक भी 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती | अगर यह शादी होती है, तो अमान्य होगी | पोक्सो क़ानून में 18 साल से कम आयु की लडकी के साथ शारीरिक सम्बन्धों को रेप माना गया है , भले ही वे सम्बन्ध सहमती से बने हों या असहमति से | भले ही वह बाल विवाह निरोधक क़ानून का उलंघन कर के उस की पत्नी बनी हो |