अजय सेतिया \संसद ने 2012 में योन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो क़ानून पास किया था | इस क़ानून में किसी भी तरह के अपराध की सजा कम से कम तीन साल रखी गई | वह इस लिए क्योंकि सीआरपीसी के अनुसार जो अपराध तीन साल या उस से ज्यादा सजा वाला होता है, वह गैर जमानती होता है | पोक्सो का विशेष प्रावधान यह है कि जैसे ही किसी व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो का केस दायर होता है वह अपराधी माना जाएगा | आम तौर पर यह धारणा है कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नही माना जा सकता, जब तक उस पर आरोप साबित न हो | लेकिन पोक्सो की धारा 29 में यह प्रावधान किया गया है कि पोक्सो की धारा 3 ,5 ,7 और 9 में केस दर्ज होते