कई सवाल उठ रहे हैं : जैसे ईसाईयों ने अपनी सभी संस्थाए जेजे एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत क्यों नहीं करवाई , हर बच्चे को संस्था में प्रवेश से पूर्व बाल कल्याण समिति के सामने पेश क्यों नहीं किया गया | कोई भी बच्चा बिना बाल कल्याण समिति की इजाजत किसी को क्यों दिया गया | जेजे एक्ट की धारा 56 के अनुसार किसी ईसाई संस्था को बच्चे गौद देने का अधिकार नहीं है , यह काम धारा 65 के अंतर्गत गठि