जोधपुर हाईकोर्ट ने पाटीदार आंदोलन के संयोजक हार्दिक पटेल को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को लेकर राहत दी है। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि हार्दिक उदयपुर में अपने मकान से बाहर आ जा सकेगा। वह कहीं बाहर जाना चाहेगा तो उसे गुजरात हाईकोर्ट से 24 घंटे पहले अनुमति लेनी होगी। जोधपुर हाईकोर्ट से आदेश आने पर हार्दिक और उसके साथियों ने राहत महसूस की। हार्दिक पटेल को गुजरात से तड़ीपार कर रखा है और वह अभी उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास स्थित पूर्व कांग्रेसी विधायक के मकान में रह रहा है। स्थानीय पुलिस ने उसे इस मकान के अलावा कहीं बाहर आने-जाने नहीं दिया तो उसने अपने आप को बंदी बनाकर रखे जाने की याचिका कोर्ट में लगाई। इस पर कोर्ट ने निर्णय देते हुए पुलिस की सख्ती को सही ठहराया लेकिन उसे मकान से बाहर आने-जाने देने पर राहत दी। हार्दिक अब उदयुपर में घूम सकता है पर कहीं बाहर जाना है तो उसे गुजरात कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
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