कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा 40 करोड रुपए रिशत के आरोपो से बरी हो गए हैं. अदालत ने उन्हें और उनके परिवार के सभी लोगों को माइनिंग केस में 40 करोड़ रूपए कथित रूप से रिश्वत के तौर पर लेने के आरोप से बरी कर दिया है.
दरअसल ये पूरा मामला उस समय का है जब बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे. इस मामले येदियुरप्पा के साथ उनके दोनों बेटे और दामाद बी आरोपी बनाये गए थे.कर्नाटक के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नवीन जिंदल के ग्रुप से जुड़ी स्टील कंपनी जिंदल सॉ ने खदानों के ठेके लेने के लिए 40 करोड़ की रिश्वत दी थी.
लोकायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार जिंदल ग्रुप ने येदियुरप्पा के परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी से 1.2 एकड़ जमीन खरीदी थी. जिसके लिए जिंदल ग्रुप ने 20 करोड़ की रकम चुकाई थी जो की इस जमीन के मूल्य से बहुत अधिक थी.इसी मामले में जिंदल ग्रुप ने प्रेरणा एजुकेशन ट्रस्ट को 10 करोड़ का डोनेशन दिया था. ये एजुकेशन ट्रस्ट भी येदियुरप्पा के परिवार के लोग ही चलते थे.216 लोगों की गवाही के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने आज येदियुरप्पा के हक में फैसला सुनाया.
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