तीन तलाक पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर विरोध जताया है, हलफनामे में केंद्र ने कहा कि ट्रिपल तलाक महिलाओं के साथ लैंगिग भेदभाव करता है. केंद्र ने कहा कि जेंडर इक्वेलिटी और महिलाओं की गरिमा ऐसी चीजें हैं, जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता. हलफनामे में सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि भारत में महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार देने से इनकार नहीं किया जा सकता. आगे कहा गया है कि ट्रिपल तलाक को धर्म के आवश्यक हिस्से के तौर पर नहीं लिया जा सकता.
ट्रिपल तलाक के मामले में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर चुका है, जिस में कहा गया है कि पर्सनल लॉ को सामाजिक सुधार पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता. तलाक की वैधता सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हलफनामा दायर करते हुए कहा था कि ये याचिकाएं खारिज की जानी चाहिए. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा था।
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