क्या यह इस्लाम का जिहाद नहीं

Publsihed: 29.Nov.2020, 18:48

अजय सेतिया /  राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक लाबी का नेतृत्व कर रहे हैं | लव जिहाद के पक्ष में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उन जैसा मुखर नहीं है | यहाँ तक कि कांग्रेस के मुस्लिम नेता भी इतने मुखर नहीं हैं , क्योंकि वे लव जिहाद की असलियत जानते हैं | सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही हाल ही के सौ से ज्यादा मामले तो लिपिबद्ध हो चुके हैं | लव जिहाद की छानबीन करने के लिए 2019-20 के कानपुर इलाके के सिर्फ 14 मामले एसआईटी को सौंपे गए थे | जांच यह होनी थी कि क्या प्रेम की शुरुआत में मुस्लिम लड़के ने अपनी पहचान छुपाई, क्या खुद को गैरमुस्लिम बता कर गैर मुस्लिम को प्रेम जाल में बहलाया फुसलाया | क्या बिना सहमति के निकाहनामे पर हस्ताक्षर लिया गया | क्या लड़की का जबरन मतपरिवर्तन करा कर मुस्लिम बनवाया गया या ऐसा करने के लिए दवाब बनाया गया | क्या उस की तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे कर उसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार किया गया | इस्लाम न अपनाने पर बलात्कार, हत्या या ऐसा कोई भी कुकृत्य जहाँ मकसद लड़की को मुस्लिम बनाना हो, न कि प्रेम या शादी |

उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 14 में से 11 मामलों में ऐसे सबूत मिले हैं, जिनमें धोखाधड़ी, नाबालिग को भगाना, नाबालिग से रेप- गैंगरेप, ब्लैकमेलिंग, नाम बदल कर दोस्ती का ढोंग, दूसरी पहचान से आधार कार्ड बनवाने, जबरन मुस्लिम बनाने का दवाब से ले कर सहमति के बगैर जबरन संबंध बनाने जैसी बातें सामने आई हैं | 11 मामलों में 13 लड़कियों के साथ जो-जो अपराध हुए, उनकी धाराएँ और केस की प्रगति का ब्यौरा दिया हुआ है | इस जांच रिपोर्ट के बाद योगी सरकार के पास शादी के लिए धर्म परिवर्तन को रोकने वाला क़ानून लागू करने का पर्याप्त आधार था | योगी सरकार के जिस अध्यादेश पर शनिवार को राज्यपाल ने दस्तखत किए हैं उसके अनुसार अब लालच ,झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा |

धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है | लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नही माना जाएगा | कानून के मुताबिक, ज़बरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा | इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15 हज़ार रुपये जुर्माना और एक से पांच साल तक की सज़ा होगी | यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम 25 हज़ार रुपये जुर्माना और 3 से दस साल तक की सज़ा होगी | गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50 हज़ार रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी | संविधान में क्योंकि धर्म परिवर्तन की आज़ादी दी हुई है , इस लिए मुसलमानों ने इस का बेजा इस्तेमाल किया है , योगी सरकार के अध्यादेश के मुताबिक़ यूपी में अब धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर दो महीने पहले जिलाधिकारी को देना होगा |

भारत में बिना धर्म परिवर्तन किए स्पेशल मेरिज एक्ट का प्रावधान है , लेकिन हिन्दू लडकी को अपने जाल में फंसा कर मुस्लिम युवक उस प्रावधान में शादी नहीं करते , लडकी का धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करते हैं , यही लव जिहाद है | अगर स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत शादी होती भी है तो वही हश्र होता है , जो टीना डाबी का हुआ है , या अब कमलरूख का किस्सा सामने आ रहा है | मुसलमानों को ऐसी गंगा जमुनी तहजीब कतई मंजूर नहीं जिस में उन के घर में कोई गैर मुस्लिम लडकी अपने धर्म का पालन करे | तनिष्क भले ही मुस्लिम परिवार की हिन्दू बहु की गौद भरवाई का विज्ञापन बना ले , वास्विक जिंदगी में ऐसा नहीं होता | ताज़ा उदाहरण वाजिद खान की पारसी पत्नी कमलरुख ने दिया है , उस ने खुलासा किया है कि 1 जून को वाजिद के देहांत के बाद वह अभी सदमे में है , जबकि उनके ससुराल के लोग जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने के लिए उत्पीड़न कर रहे हैं | उन्होंने एक चिठ्ठी में लिखा है-“ मैं पारसी थी और वे मुस्लिम थे. हम यूं समझ लीजिए कि कॉलेज स्वीटहार्ट्स थे | यहां तक कि जब हमने शादी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की | मैं इस पर अपना अनुभव बताना चाहती हूं कि किस तरह से मुझे इंटरकास्ट मैरिज करने के बाद धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है | मेरा जीवन नर्क बना दिया गया था , मुझे धर्म बदलने के लिए मजबूर किया गया , मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है , प्रताड़ित किया गया , लेकिन मैंने इस्ल्माम कबूल नहीं किया | अब जब वाजिद नहीं है तो सुसराल की ओर से एक बार फिर मुझ पर मुसलमान बनने के लिए दबाव बनाया जा रहा है | ये बेहद शर्मनाक है और सबकी आंखे खोल देने वाला है |”

 

 

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