मायावती ने शायद आर्थिक आपातकाल की बात सही कही थी. आज रिजर्व बैंक ने शादी के लिए ढाई लाख कैश निकालने के नियम जारी किए तो आर्थिक आपातकाल जैसे हालात की पुष्टि हुई. शादी के लिए धाई लाख रुपए कैश खर्च करने की शर्ते देखोगे आप भी दंग रह जाओगे.
1. आप ढाई लाख निकाल सकते हैं, बेशर्ते आप के खाते में 8 नवम्बर को ढाई लाख रुपए थे. यानि बाद में कैश जमा करवा कर आप ढाई लाख नहीं निकाल सकते.
2. आप जिन्हे भी कैश अदायगी करोगे उनसे एक सर्टिटिफिकेट लेना पडेगा कि उन का बैंक खाता नहीं है. यानि जिस का बैंक में खाता है वह कैश नहीं ले सकता.
3. कैश तभी निकल सकेगा, जब आप बैंक को पैसा प्राप्त करने वालो की सूची और उन का खाता नहीं होने का सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाओगे.
4.शादी पर ढाई लाख रुपए की सीमा नहीं है, आप जितना चाहे खर्च करे, पर आप को अदायगी चैक,डेबिट कार्ड,करेडिट कार्ड,ईपेमेंट , ट्रांसफर, पेटीएम से करनी होगा.
कर्ज भुगतान पर 60 दिन की छूट
रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्जदारों की नकदी की समस्या को देखते हुए एक करोड़ रुपये तक के आवास, कार, कृषि एवं अन्य कर्ज के भुगतान के लिये 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया है., इस अवधि में बैंकों को ऐसे ऋणों को एनपीए (अवरद्ध ऋण) की श्रेणी में नहीं दिखाने की छूट होगी.
रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में कहा कि यह एक नवंबर और 31 दिसंबर के बीच भुगतान की जाने वाली किस्तों पर लागू होगा.
यह छूट उन कर्जदार इकाइयों के लिये भी उपलब्ध है जो एक करोड़ रुपये या उससे कम की कर्ज सीमा के साथ बैंक से कारोबार के रोजमर्रा खर्च के लिए कर्ज ले रखा है और इसके लिए क्रियाशील पूंजी खाता खोल रखा है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस छूट से बैंकों और किसी प्रकार की एनबीएफसी के खातें में एक करोड़ रुपए या उससे कम की स्वीकृत सीमा के सावधि के व्यावसायिक या व्यक्तिगत ऋणों को भी इस छूट का फायदा हो गया. ये ऋण गारंटी वाले या बैगैर गारंटी दोनों तरह के हो सकते हैं. इनमें आवास और कृषि ऋण भी शामिल होंगे.
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