नई दिल्ली : एनजीटी ने शुक्रवार को अपने एक अहम आदेश के तहत हरिद्वार और ऋषिकेश में प्लास्टिक की थैलियों, प्लेटों तथा कटलरी जैसे प्लास्टिक से बने सामान के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया. एनजीटी ने हरिद्वार और ऋषिकेश में प्लास्टिक के सामानों की बिक्री, निर्माण और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही एनजीटी ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
NGT bans use, sale, purchase & storage of plastic bags & plastic items like plates and spoons etc. along river Ganga in Haridwar's Har Ki Pauri, Rishikesh, till upper areas in Uttarkashi. Fine of Rs.5000 to be imposed on violators.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली मुख्य सीढ़ियों सहित किसी भी अन्य हिस्से में प्रतिबंध लागू नहीं है. अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि पवित्र गुफा की तरफ जाने वाली करीब 30 सीढ़ियों पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु कोई सामान लेकर नहीं जाए, क्योंकि यह परम्परा बोर्ड की ही है. हालांकि यह साफ किया गया कि सीढ़ियों के नीचे कोई प्रतिबंध नहीं है.
पीठ ने कहा, 'गुफा में दर्शकों...श्रद्धालुओं के लिए एक ही कतार होगी. ये निर्देश सभी संबंधित लोगों को मानना होगा'. अधिकरण की तरफ से कहा गया कि 'यह निर्देश इन बातों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं कि पवित्र गुफा की पवित्रता और मौलिकता बरकरार रहे, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शोर, गर्मी, कंपन आदि का विपरीत असर अमरनाथ जी महा शिवलिंग पर नहीं पड़े ताकि बाद के दिनों में आने वाले श्रद्धालु भी अमरनाथ जी महा शिवलिंग के दर्शन कर सकें'.
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