पाकिस्तान के आरोप झूठे, पाक को फांसी देने से रोका जाए

Publsihed: 15.May.2017, 14:38

हेग (नीदरलैंड) | कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलट्री कोर्ट की और से फांसी की सजा दी जाने के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय कोर्ट में दायर भारत की याचिका के पक्ष में दलीलें पेश करते हुए भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने जाधव को ईरान से अपहरण किया था और बलूचिस्तान में पकड़ा दिखा कर फांसी की सजा सूना दी है | भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से मांग की कि पाकिस्तान को फांसी की सजा देने से रोका जाए और पाकिस्तान कोर्ट को आश्वासन दे | 

अपनी 70 मिनट्स की दलीलों में हरीश साल्वे ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की और से बार बार काउंसलर एक्सेस मांगे जाने के बावजूद एक्सेस नहीं दिया गया | हरीश साल्वे ने अपनी दलीलों में खा :

1. जाधव का अपहरण ईरान से किया गया और सेना के कब्जे में रहते हुए उनसे कबूलनामा लिया गया | कबूलनामा बयान दबाव में लिया गया है | उसे टार्चर कर के मनमर्जी का बयान दिलाया गया | बयान की टेप से साफ़ जाहिर होता है कि वीडियो टेप में भारी गड़बड़ की गयी है | इस लिए हल्फिया बयान की टेप कतई विश्वस्म्नीय नहीं है | 

2. भारत को कुलभूषण जाधव पर लगाए गए आरोपों की कापी नहीं दी गयी | हम कैसे उस का बचाव कर सकते हैं |  भारत को या आरोपी को भी कोई  जानकारी दिए बिना मुकद्दमा चलाया गया |

3. बार बार कहने बावजूद पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस नहीं दी , जो विएना कन्वेंशन का खुला उलंघन है | इस मामले में 2008 का द्विपक्षीय समझौता की मायने नहीं रखता क्योंकि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र में रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ |

4. लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पास कर के कहा कि कोइ कुलभूषण का वकील नहीं बनेगा | एक तरफ भारत एक्सेस नहीं दिया गया और दूसरी तरफ वकील भी उपलब्ध नहीं करवाया गया | 

5. पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के पारिवारिक सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया | 

6. भारत कुलभूषण जाधव पर लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता है | भारत को पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं है कि वह फांसी रद्द करने की याचिका स्वीकार करेगा |

7. अमेरिका ,  मक्सिको  के मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने दखल दिया था | यह मानवाधिकार का मामला है और आर्टिकल 36(1) का उलंघन हुआ है , इस लिए मानवाधिकार के इस मुद्दे पर अतर्राष्ट्रीय कोर्ट को दखल देने का पूरा हक है | 

8. आईएसपीआर (पाकिस्तानी सेना का मीडिया) के प्रवक्ता ने कहा कि जाधव के पास दूतावास की पहुंच का अधिकार नहीं है| भारत इस बारे में यह कहना चाहता है -

तीन ऐसे मौके रहे हैं -

*कॉस्टा रिका बनाम निकारागुआ केस में, बेल्जियम और सेनेगल के केस में जो संभव था उसका प्रयास किया गया था.

*पैरागुए बनाम अमेरिका के मामले में कोर्ट ने यह फैसला किया था कि अमेरिकी सरकार पैरागुए के नागरिक को दूतावास की पहुंच उपलब्ध कराए.

*जर्मनी बनाम अमेरिका के केस में भी कोर्ट ने यह कहा था कि जर्मनी के नागरिक को मौत की सजा न्याय के लिए क्षति होगी |

9. कुलभूषण के मामले में कई कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं | उसे तब तक फांसी नहीं दी जा सकती जब इस कोर्ट में केस चल रहा है|   अगर ऐसा हुआ तो यह वीएना कंवेनशन का उल्लंघन होगा | 

10. पाकिस्तान अभी तक आश्वासन नहीं दे पाया है कि कुलभूषण को केस चलने तक फांसी नहीं दी जाएगी |

11. भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके पास कुलभूषण जाधव के जासूसी करने के कई सबूत हैं, लेकिन भारत के लगातार आग्रहों को उसने खारिज कर दिया और एक भी सबूत इस मामले में नहीं दिखाया |

 

वरिष्ट वकील हरीश साल्वे के साथ भारत की तरफ से टीम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी डी शर्मा , काजल भट्ट, चेतना राय शामिल हैं | भारत को 90 मिनट्स मिले थे | हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारतीयु समयनुसार आज दोपहर 1.45 पर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की और से फांसी की सजा दी जाने के खिलाफ भारत की याचिका पर सुनवाई शुरू हुई  |

भारत की तरफ से दलीलों की शुरुआत विदेश मंत्रालय के दीपक मित्तल ने सारी घटना की सिलसिलेवार जानकारी देना शुरू किया | दीपक मित्तल ने 7 मिनट्स में अपनी बात पुरी कर दी | सात मिनट्स में वीडी शर्मा ने अपनी बात पुरी की, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हुआ द्विपक्षीय समझौता इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वह समझौता संयुक्त राष्ट्र के नियम 108 के मुताबिक़ रजिस्टर्ड ही नहीं है | इस के अलावा द्विपक्षीय समझौता विएना कन्वेंशन के साथ सहायक तो हो सकता है, अलग से उसे पेश नहीं किया जा सकता | 

भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने ठीक 2 बजे पाकिस्तान के खिलाफ अपने तर्क रखने शुरू किए | पाकिस्तान की और से 13 वकीलों की टीम पहुँची हुई है, पाकिस्तान की सुनवाई भारतीय समयनुसार 3 बजे शुरू होगी |  

आपकी प्रतिक्रिया