इस्लामाबाद | पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीयअदालत के दबाव में जासूसी के आरोप में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पत्नी को उनसे मिलने की इजाजत दे दी है | पाकिस्तान ने बताया है कि उसने ये फैसला मानवता के आधार पर किया है | शुक्रवार को पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को मौखिक रूप से इसकी जानकारी दी |
भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर कुलभूषण जाधव को 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अवैध तरीके से पाकिस्तान में घुसने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था |
भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि उसने जाधव तक राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने के आग्रह को बार बार ठुकरा कर वियना संधि का उल्लंघन किया है | भारत सरकार ने इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचा दिया है ,18 मई को इस मामले की सुनवाई करते हुए अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत की 10 सदस्यीय पीठ ने जाधव को फांसी की सजा पर अमल पर रोक लगा दी थी |
भारतीय नौसेना के 46 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पाकिस्तान के खिलाफ कथित रूप से 'जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों में संलिप्तता’ के लिए अप्रैल में मौत की सजा सुनाई थी|
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