पटना। करीब 22 साल पहले बिहार में हुए विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में फैसला आ गया है। इस मामले में कोर्ट ने आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह और उनके दो साथियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। वहीं इसके साथ ही तीन अन्य दोषियों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है ।1995 में हजारीबाग (जो अब झारखंड का हिस्सा है) तत्कालीन बिहार के मसरख विधायक अशोक सिंह की हत्या कर दी गयी थी।
अशोक सिंह की हत्या बम मारकर की गयी थी। इसी मामले में करीब 22 साल से केस चल रहा है। गत 18 मई को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। आज इसपर कोर्ट का फैसला आगया है। हजारीबाग कोर्ट ने प्रभुनाथ और उनके दो साथियों दिनानाथ सिंह और रितेश सिंह को दोषी ठराया है और उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी है ।
पिछले 20 साल से मामले की सुनवाई हजारीबाग की अदालत में चल रही थी। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में हैं। फैसला वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया गया। प्रभुनाथ सिंह आरजेडी के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते हैं। इस फैसले का पार्टी पर क्या असर पड़ता है ये तो वक़्त बतायेगा।
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