हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने भारतीयु समयनुसार आज दोपहर 1.45 पर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की और से फांसी की सजा दी जाने के खिलाफ भारत की याचिका पर सुनवाई शुरू की | भारत की तरफ से दलीलों की शुरुआत विदेश मंत्रालय के दीपक मित्तल ने सारी घटना की सिलसिलेवार जानकारी देना शुरू किया |
वरिष्ट वकील हरीश साल्वे के साथ भारत की तरफ से टीम में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव वी डी शर्मा , काजल भट्ट, चेतना राय शामिल हैं | भारत को 90 मिनट्स मिले हैं | दीपक मित्तल ने 7 मिनट्स में अपनी बात पुरी कर दी | सात मिनट्स में वीडी शर्मा ने अपनी बात पुरी की, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2008 में हुआ द्विपक्षीय समझौता इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि वह समझौता संयुक्त राष्ट्र के नियम 108 के मुताबिक़ रजिस्टर्ड ही नहीं है | इस के अलावा द्विपक्षीय समझौता विएना कन्वेंशन के साथ सहायक तो हो सकता है, अलग से उसे पेश नहीं किया जा सकता |
भारत की तरफ से हरीश साल्वे ने ठीक 2 बजे पाकिस्तान के खिलाफ अपने तर्क रखने शुरू किए | पाकिस्तान की और से 13 वकीलों की टीम पहुँची हुई है, पाकिस्तान की सुनवाई भारतीय समयनुसार 3 बजे शुरू होगी |
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