मोदी सरकार ने राष्ट्रद्रोह के मुद्दे पर नया क़ानून लाने का फैसला किया है | इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय ने काम करना शुरू कर दिया है | इस क़ानून की जरूरत इस लिए पडी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ फैसलों में कहा कि देश के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोह नहीं है | केन्द्रीय मंत्री वैंकया नायडू ने खुलासा किया कि सरकार इस सम्बन्ध में नया बिल ला रही है |
सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि जब तक देश के खिलाफ नारे लगाना देशद्रोह नहीं होता, जब तक बदूक नहीं उठाई जाए, तब तक देशद्रोह नहीं होता | वैंकया नायडू ने कहा कि जो लोग बस्तर और कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते हैं , उन के पीछे कुछ ताकतें बस्तर और कश्मीर में बन्दूक उठा रहे होते हैं | उन्होंने कहा कि इन लोगों का मानना है कि आज़ादी बन्दूक की नाली से निकलता है | 1962 में सुप्रीमकोर्ट ने केदारनाथ केस में कहा था कि जब तक सरकार और देश के खिलाफ हिंसा नहीं होती, तब तक देशद्रोह नहीं माना जाएगा |
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