नई दिल्ली। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सोमवार को पूर्व वायुसेना (आईएएफ) प्रमुख एस.पी.त्यागी को जमानत दे दी। त्यागी पर अगस्तावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे में रिश्वत लेने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश अरविंद कुमार ने त्यागी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें दो ख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके भरने के निर्देश दिया.
त्यागी ने खुद को इस मामले में बेकसूर बताया है। उन्होंने कोर्ट में कहा था, ”मैं भ्रष्ट आदमी नहीं हूं। मैं अपने बैंक खातों की जानकारी दे सकता हूं। मैंने जमीन 2002 में खरीदी थी और हर बात की जानकारी सबके सामने है। इस देश में जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं तो आप गिरफ्तार ही रहते हैं।
अगस्ता वेस्टलैंड के साथ एक दर्जन वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे में भारी अनियमितता और घूसखोरी का आरोप लगाया गया था। इस सौदे के बारे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। कहा जा रहा है कि यह ठेका पाने के लिए कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को 100-125 करोड़ रुपये तक की रिश्वत दी थी। इतालवी कोर्ट के फैसले में पूर्व आईएएफ चीफ एस पी त्यागी का भी नाम सामने आया।
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