जर्मनी में मुस्लिम औरतो को हिजाब और बुर्के पर रोक लगाने का फैसला किया जा रहा है तिओ भारत में सुप्रीम कोर्ट ने सेना में मुस्लिम जवानों के दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी है.सात साल से लटके मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यह बड़ा फैसला सुनाया है.
सुप्रीम कोर्ट में करीब सात साल पहले याचिका दाखिल कर कहा गया था कि जब सेना में शामिल सिखों को लंबे बाल और पगड़ी पहनने की इजाजत मिली हुई है तो मुस्लिमों को क्यों नहीं.गौरतलब है कि लंबी दाढ़ी रखने के कारण सेना में तैनात एक जवान को पहले भी सेना से बर्खास्त किया जा चुका है. अंसारी आफताब अहमद को साल 2008 में वायुसेना से लंबी दाढ़ी के कारण बर्खास्त कर दिया गया था. आर्मी का नियम है कि केवल सिख जवानों को ही दाढ़ी बढ़ाने का अधिकार है.
अंसारी ने ही कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि दाढ़ी रखना धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार का हिस्सा है. तब वायुसेना ने कहा था कि वायुसेना अधिनियम 1950 की धारा 22 के तहत लंबी दाढ़ी रखना मना है.
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