इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाना मंगलवार तक के लिए टाल दिया . न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कांग्रेस विधायक अजय राय की याचिका पर आज फैसला पढ़ना शुरू किया, लेकिन समय के अभाव की वजह से फैसला कल सुनाने का निर्णय लिया.
मोदी की ओर से पैरवी कर रहे देश के अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा, ‘न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिन में दो बजे दोनों पक्षों की दलीलों एवं तथ्यों को रिकॉर्ड करने के साथ फैसला पढ़ना आरंभ किया।’ जैन ने कहा, ‘याचिकाकर्ता की ओर से मोदी पर अपने नामांकन पत्र में कई ब्यौरों का खुलासा नहीं करने को लेकर लगाए गए आरोप रिकॉर्ड करते हुए अदालत ने हमारे इस प्रतिवाद का संज्ञान लिया कि किसी भी खाने के सामने ‘नहीं पता’ लिखने का मतलब नहीं है कि तथ्यों को छुपाया गया है।’
उन्होंने कहा, ‘दिन में करीब तीन बजे न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलना था। बाहर जाने से पहले उन्होंने कहा कि फैसला सुनाने की कार्यवाही कल दो बजे फिर बहाल होगी।’ राय ने मोदी के निर्वाचन को यह आरोप लगाते हुए चुनौती दी है कि प्रधानमंत्री के नामांकन के कागजातों में भिन्नता थी और उन्होंने तय सीमा से अधिक खर्च किया और ‘हर हर मोदी’ जैसे नारों से धार्मिक भावनाओं का दोहन किया गया था। राय वाराणसी से मोदी के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे।
(ऐजेंसी )
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