केबिनेट : बैंक में जमा काले धन पर जुर्माना तय किया

Publsihed: 24.Nov.2016, 22:35

बृहस्पतिवार देर रात मोदी सरकार के मंत्री मंडल की विशेष बैठक में 10 नवम्बर के बाद 30 दिसम्बर तक बैंको में जमा होने वाली अन-अकाऊंटेड मनी पर लगने वाले टक्स पर 60 फिसदी लेवी लगाने के लिए आयकर कानून में संशोधन करने का निर्णय लिए जाने के संकेत हैं, हालांकि सरकारी तौर पर कुछ नहीं बताया गया क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दौरान सरकार के फैसले बाहर जाहिर करने की परंपरा नहीं है.

इस से पहले खबर आ चुकी है कि 500 और 1000 का नोट बंद किए जाने बाद सिर्फ 10 दिन के भीतर जनधन खातो में 21000 करोड रुपए जमा हुए, जबकि इन खातो में एक साल के अंदर सिर्फ 50000 रुपए ही जमा हो सकते हैं. सरकार को आशंका है कि इन खातो में किसी अन्य का काला धन सफेद करने के लिए कमिशन के आधार पर जमा हुआ है. इस तरह की खबरे पहले से आ रही थी कि 8 नवम्बर के बाद बैंक खातो में जमा होने वाली राशि पर तीन गुणा तक का टेक्स तो लग ही सकता है, कई आधिकारियो का कहना था कि 30 प्रतिशत टेक्स लगाए जाने के बाद टेक्सस पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही मुकद्दमा भी चल सकता है. क्योंकि उन्होने 30 सितम्बर तक दी गई छूट क लाभ उठा कर अपने काले धन को उजागर नहीं किया था. सरकार सिर्फ ढाई लाख रुपए प्रति खाता और अधिकतम 10 लाख रुपए प्रति परिवार तक छूट देगी.

 

 

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