मद्रास हाईकोर्ट का फ़ैसला, वन्देमातरम अनिवार्य

Publsihed: 25.Jul.2017, 21:01

नई दिल्ली |  मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि देश के सभी शिक्षा संस्थानों और ऑफिसों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” गाना अनिवार्य है। इधर दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीमकोर्ट में पीआईएल दायर कर पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में वन्देमातरम गाना अनिवार्य किया जाए | सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की है |

मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि देश के सभी शिक्षा संस्थानों और ऑफिसों में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, राष्ट्रीय गीत “वंदे मातरम” गाना अनिवार्य है।

गौरतलब है कि सिनेमा हाल में फिल्म देखने से पहले राष्ट्रगान बजाना भी कोर्ट पहले से ही अनिवार्य कर चूका है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को राष्ट्रीय गीत जन गण मन से जुड़ा ये फ़ैसला दिया था। जिसका पालन किया जा रहा है।

न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट के माध्यम से बताया कि हाईकोर्ट के अनुसार सोमवार या शुक्रवार को हफ्ते में कम से कम एक बार राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य होना होगा।

साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सरकारी दफ्तरों, संस्थानों, प्राइवेट कंपनियों, उद्योग परिसरों और फैक्ट्री में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना और गाना होगा। अगर किसी को वंदे मातरम गाने में परेशानी है तो उसे ठोस कारण देना होगा।

 

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