नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव की फांसी पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है | इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस एब्राहिम ने कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिलते जिससे यह पता चले कि जाधव जासूस है। इसके अलावा जाधव की फांसी पर फैसला सुनाते समय यह भी कहा गया कि पाकिस्तान फैसला आने तक फांसी नहीं दे सकता।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले से भारत को बड़ी जीत हांसिल हुई है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम फैसले तक पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे सकता है। इस फैसेल के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की बड़ी किरकिरी हुई है। फैसला आने के बाद सभी भारतीय नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
जाधव को मिलेगी कांउसलर की सुविधा
इसके साथ ही कोर्ट ने पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की भी बात कही। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों ने विएना समझौते पर दस्तखत किए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले अब अपनी टीम के साथ कुलभूषण जाधव से मिल सकते हैं।
पाकिस्तान की सभी दलीलें खारिज
इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान की ओर से दी गयी सभी दलीलें खारिज कर दीं। पाकिस्तान ने सुनवाई के दौरान कहा था कि कुलभूषण जाधव के पास से पाकिस्तान का पासपोर्ट भी मिला था। कोर्ट ने पाकिस्तान की इस दलील का अपने फैसले में जिक्र तक नहीं किया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने जो कैमरे पर जाधव के जो कथित कबूलनामे की बात कही थी, कोर्ट ने उसे भी नहीं माना।
विदेश मंत्री ने जताई खुशी
कुलभूषण जाधव की फांसी पर फैसला आने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुशी जताई है। उन्होंने ट्वीट किया कि इंटरनेशनल कोर्ट का आदेश कुलभूषण जाधव और भारत की जनता के लिए बड़ी राहत। भारत का पक्ष मजबूती से रखने के लिए हम हरीश साल्वे जी के आभारी हैं।
पीएम मोदी ने सुषमा को किया फोन
फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन कर कुलभूषण जाधव पर आए इंटेरनेशनल कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया। प्रधानमंत्री ने कुलभूषण मामले के वकील हरीश साल्वे और उनकी टीम की तारीफ भी की।
एटॉर्नी जनरल का भी आया बयान
कुलभूषण जाधव के फैसले के बाद केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा- ये पाकिस्तान से की तरफ से बड़ा झूठ था। पाकिस्तान से इस फैसले से झटका लगा है। उम्मीद है अंतिम फैसला भी भारत के पक्ष में आएगा और हम कुलभूषण जाधव को जल्द ही उनके घर पर देखेंगे।
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