नई दिल्ली | सुप्रीमकोर्ट ने आज केंद्र सरकार के आधार कार्ड को पैन कार्ड से ज्पोड़ने का रास्ता साफ़ कर दिया | कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है, वे अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ें | लेकिन जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन का पैन कार्ड अवैध नहीं होगा | उन के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट की सवैधानिक बैंच में लंबित मुकद्दमे के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए |
संसद ने हाल ही में एक क़ानून पास किया था, जिस के अनुसार आधार को आयकर पैन कार्ड के साथ जोड़ दिया था | कोर्ट ने क़ानून की वैद्य करार दिया | सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि जिन के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें आधार कार्ड बनवाना होगा, अन्यथा उन का पैन कार्ड अवैध हो जाएगा | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि देश की 115 आबादी के पास आधार कार्ड है, इस लिए वह मां कर चलते हैं कि जो भी आयकर दाता है , उन ने आधार कार्ड बनवा लिया है
आपकी प्रतिक्रिया