जज लोया मामले में याचिकाकर्ता को दस्तावेज सौंपने के आदेश

Publsihed: 16.Jan.2018, 11:51

नई दिल्ली | सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने जज लोया की मौत के मामले में सभी सम्बन्धित दस्तावेज याचिकाकर्ता को सौंपने के आदेश दिए हैं | चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने बार कौंसिल की इस मांग को ठुकरा दिया कि जज लोया मामले की सुनवाई पहली पांच बैंचों में से किसी बैंच से करवाई जाए | इस से पहले राजीव गांधी हत्याकांड जैसे दर्जनों अति महत्वपूर्ण केसों की सुनवाई आठवीं और नौवीं अदालतों में होती रही है | 

लोया मामले में आज उसी बैंच ने सुनवाई की, जिस में केस लगा हुआ था | सुनवाई शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने बंद लिफ़ाफ़े में जज लोया की मौत के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से करवाई गई जांच के सभी दस्तावेज अदालत को सौंपे | इन दस्तावेजों में डाक्टरों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, उस समय अस्पताल में मौजूद लोगों के बयान, जिन में कुछ जज और वकील भी शामिल हैं | लेकिन हरीश साल्वे ने अदालत से अपील की कि इन्हें सार्वजनिक न किया जाए |

अदालत ने हरीश साल्वे से कहा कि याचिकाकर्ता को सभी दस्तावेज अपलब्ध करवाए जाएं | महाराष्ट्र सरकार के वकील हरीश साल्वे ने अदालत को आश्वासन दिया कि सात दिन में याचिकाकर्ता को द्सतावेज दे दिए जाएंगे | लेकिन अदालत ने याचिकाकर्ता को शर्त लगाई है कि दस्तावेज प्रेस को लीक नहीं करेंगे | 

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