सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश :आम आदमी को न हो परेशानी

Publsihed: 15.Nov.2016, 14:01

टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने नए नोटो को ले कर फैली अफरा तफरी पर दाखिल चारों याचिकाओं पर सुनवाई हुए केंद्र सरकार को हल्फिया बयान दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि वह तुरंत्र इस तरह के कदम उठाए जिस से आम आदमी को परेशानी न हो. सरकार ने नए नोटो पार दाखिल याचिकाओं के मामले में कैविएट दाखिल कर कहा था कि अदालत द्वारा किसी भी निर्णय लेने से पहले उनका पक्ष सुना जाए।

एक साथ सभी याचिकाओं पर होगी सुनवाई

नोटबंदी पर याचिकाएं वकील विवेक नारायण मिश्रा, संगम लाल पांडेय, एस मुत्थूकुमार और आदिल अल्वी की ओर से दायर की गई हैं। गत सप्ताह दाखिल इन सभी याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई करने की गुहार की गई थी। जिसके बाद इन सभी याचिकाओं को मंगलवार को एक साथ सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। 

इन याचिकाओं में कहा गया है कि अचानक लिए गए इस फैसले से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। शादियों के मौसम सरकार के इस फैसले से लोगों को बहुत परेशान हो रही है। परिवार वालों की परेशानी यह है कि आखिर वे शादी सामारोह को कैसे अंजाम दें।

साथ ही अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए सरकार का यह आदेश उनके लिए जीवन-मृत्यु का सवाल खड़ा हो गया है। साथ ही यह किसानों के लिए कमाई का वक्त है। इस फैसले से उनकी कमाई पर असर पड़ रहा है। 

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