ट्रिब्यूनल ने ठोक दिया एनडीटीवी पर 903 करोड़ रूपए

Publsihed: 16.Jul.2017, 08:47

आयकर अपील अथारटी ने प्रणय राय की अपील को खारिज कर दिया है | शुक्रवार को ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में एनडीटीवी की ओर से 450 का आयकर चुकता न करने और जानबूझ कर बहानेबाजी करने का भंडा फोड़ दिया है | इस के अलावा एनडीटीवी की ओर से बरमुडा नीदरलेंड के माध्यम से मणी लांड्रिंग का भी भंडाफोड़ किया गया है | ट्रिब्यूनल के ताज़ा फैसले से जाहिर हो गया है कि एनडीटीवी किस प्रकार फ्राड कर रहा था |

अब सवाल यह है कि घाटे में चल रही एनडीटीवी इतनी बड़ी राशि आयकर विभाग में कैसे जमा करवाएगी | क्या प्रणय राय भी विजय माल्य की राह चलते हुए भारत से भाग जाएंगे और एनडीटीवी के साथ साथ भारत तोड़ने वाली जमात के समर्थक  इस के सेक्युलर पत्रकार भी पत्रकारिता की मार्केट में लुढक जाएंगे | एनडीटीवी जब मणी लांड्रिंग और देश के साथ फरद करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था तो प्रणय राय और उस की सेक्युलर जमात के मानिटर रविश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे थे कि उन के कारण पत्रकारिता की आज़ादी खतरे में पड गई है | प्रणय राय से अपनी पुराणी दोस्ती और नरेंद्र मोदी से खुन्नस निकालते हुए अरुण शौरी भी प्रणय राय के साथ आ कर खड़े हो गए थे | 

एनडीटीवी का फ्राड सब से पहले 2013 में आयकर विभाग के एक ईमानदार अफसर ने पकड़ा था और 450 करोड़ का जुर्माना ठोका था | एनडीटीवी ने  5 करोड़ रूपए जमा करवा कर अप्रेल 2013 में जुर्माने के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील दायर की और स्टे ले लिया | आयकर विभाग के एक अफसर ने अपनी जांच में पाया था कि एनडीटीवी ने 2008 में 15 करोड़ डालर की मनी लांड्रिंग की थी | लेकिन एनडीटीवी का तब की कांग्रेस सरकार ने बचाव किया | हालांकि कांग्रेस शाशन काल में ही 2013 में एनडीटीवी की अपील खारिज हो गई थी | एनडीटीवी ने दूसरी अपील दायर की थी, जिसे एनडीटीवी के ही शेयर होल्डर संजय दत्त , आयकर विभाग के अधिकारी एस के श्रीवास्तव और एस गुरुमुर्ती ने चुनौती दी | 

हाल ही में आयकर ट्रिब्यूनल को दिल्ली हाईकोर्ट ने डांट पिलाई थी , अब ट्रिब्यूनल को मजबूर हो कर 14 जुलाई को अपना फैसला सुनाना पडा है, जिस में एनडीटीवी पर 903 करोड़ रुपे का जुर्माना ठोका गया है , इस में 450 करोड़ टेक्स भी शामिल है | फिलहाल तो प्रणय राय ने ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है | इस के अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा उलंघन पर 2030 करोड़ रूपए के जुर्माने का नोटिस भी दिया हुआ है | सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणय राय और उनकी पत्नी राधिका राय पर आईसीआईसीआई बैंक के साथ फ्राड और सेबी  का केस भी दायर किया हुआ है , उन्होंने एनडीटीवी के शेयर की ट्रेडिंग सिर्फ 4 रूपए में की जबकि उस समय मार्किट रेट 140 रूपए था | 
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एनडीटीवी का 15 जुलाई रात को जारी बयान 

यह मीडिया के एक हिस्से के साथ-साथ सोशल मीडिया पर चल रही उन ख़बरों के संदर्भ में है, जिनमें कहा गया है कि आयकर अपीलीय अधिकरण (इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल) ने आकलन वर्ष 2009-10 के लिए 450 करोड़ रुपये की टैक्स की मांग के खिलाफ कंपनी की अपील को खारिज कर दिया है.

ITAT ने अभी तक कोई फैसला अपलोड नहीं किया है. जैसे ही इस संबंध में फैसला अपलोड होगा, कंपनी अपने शेयरधारकों को सूचित करेगी.

इस बीच, कंपनी शेयरधारकों को आश्वस्त करती है कि वह ITAT के किसी भी प्रतिकूल आदेश के विरुद्ध आवश्यक कानूनी परामर्श लेगी और उसके खिलाफ अपील करेगी.
 

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