1993 के मुंबई बम ब्‍लास्‍ट में अबू सालेम दोषी करार

Publsihed: 16.Jun.2017, 15:25

मुंबई। विशेष टाडा कोर्ट ने मुम्बई ब्‍लास्‍ट मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अबु सलेम समेत सात लोगों को आरोपी बनाया है। जस्टिस जी एस सानप की बेंच ने मुंबई बम ब्‍लास्‍ट के आरोपियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अबु सलेम साजिश में शामिल था।

विशेष टाडा कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने कहा है कि अबु सलेम मुख्‍य साजिशकर्ता है। इसके अलावा मुस्तफा और मोहम्मद दोसा, फिरोज राशिद खान, करीमुल्ला शेख, ताहिर मर्चेंट को भी 93 ब्लास्ट का दोषी करार दिया। वहीं एक आरोपी अब्दुल कय्यूम को अदालत ने बरी कर दिया है। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। सोमवार से दोषियों की सजा पर सुनवाई की जाएगी।

कुछ दिनों पहले ही पूरी हुई सुनवाई

अदालत ने कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। बम धमाके के दोषी मुस्तफा दोसा को साल 2004 में यूएई से गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी का पुर्तगाल से प्रत्यर्पण हुआ था। अन्य पांचों आरोपियों को भी दुबई से भारत लाया गया था।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे। बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बताया जाता है कि धमाकों में 27 करोड़ रुपये संपत्ति नष्ट हुई थी। इस मामले में 129 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था।

क्या है मामला

  • 12 मार्च 1993 को 12 बम धमाके
  • 257 की मौत, 700 से ज़्यादा ज़ख़्मी
  • अबु सलेम, मुस्तफ़ा डोसा समेत 7 आरोपी
  • पुर्तगाल से डिपोर्ट कर लाया गया है सलेम
  • विस्फोटक लाने, साज़िश, मदद का आरोप
  • 100 आरोपी पहले ही दोषी क़रार
  • 100 में से 12 को फांसी की सज़ा
  • याक़ूब मेमन को फांसी हो चुकी है
  • 2012 से चल रहा है केस
  • अब तक 64 नए गवाह पेश हुए
  • कुल गवाहों की संख्या 686
  • दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन समेत 33 अब भी फ़रार

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