संपत्ति को भी पैन और आधार से जोड़ना होगा

Publsihed: 19.Jun.2017, 10:49

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज (सोमवार) को अहम ऐलान किया है | अब संपत्ति को भी पैन और आधार से जोड़ना जरूरी होगा | आदेश के मुताबिक़ 1950 के बाद के रिकॉर्ड में पैन और आधार जोड़ना है | इसके लिए 14 अगस्त तक का समय दिया गया है. अगर पैन और आधार न जोड़ा तो संपत्ति बेनामी मानी चाहिए |
 

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