गोवा में मनोहर पर्रिकर को सीएम नियुक्त करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने मनोहर पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि 16 मार्च को सुबह 11 बजे सदन की बैठक बुला कर उसी दिन बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए |
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी कहा है कि वह विधानसभा गठन की सभी औप्चारिकाएं उस से पहले पूरी कर लें | सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा कि अभी तक समर्थन में आए विधायकों की जानकारी क्यों नहीं दी? साथ ही शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है तो अभी तक इससे जुड़ा कोई एफिडेविट क्यों पेश नहीं किया गया। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से दाखिल याचिका में ये नहीं बताया गया है कि कांग्रेस के समर्थन में कितने विधायक हैं।
हालांकि सुनवाई के दौरान कांग्रेस ने बीेजपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया। लेकिन कोर्ट ने उसे मानने से इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा कि अगर आप के पास संख्या बल था, तो आप ने राज्यपाल के पास जा कर बहुमत का दावा क्यों नहीं किया | सुप्रीम कोर्ट की और से याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उन की याचिका स्वीकार करते हुए दो दिन में बहुमत साबित करने को कहा है , उन्होंने कहा कि पर्रीकर दो दिन के लिए मुख्यमंत्री हैं |
नितिन गडकरी ने गोवा में कहा कि कांग्रेस का हार्स ट्रेडिंग का आरोप बेकार है, कांग्रेस ने राज्यपाल के पास जा कर दावा ही नहीं किया , उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अपना नेता ही तय नहीं कर पाए, तो कोई निर्दलीय विधायक या कोई अन्य दल उन के साथ समर्थन करने जाता क्यों |
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