प्रोटेम स्पीकर पर कांग्रेस का बेतुका विवाद
नई दिल्ली । सुप्रीमकोर्ट ने कर्नाटक में प्रोटेम स्पीकर को ही विश्वासमत करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है । यानी स्पीकर का चुनाव पहले नहीं होगा । । वैसे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, पर वह अपने विवेक से नहीं , अलबता सरकार की सिफारिश पर ही करता है । भाजपा विधायक के जी बोपय्या प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं , जिस पर एतराज करते हुए कांग्रेस सुप्रीमकोर्ट चली गई । विधान के अनुसार सीनियर विधायको का पैनल बनता है । उस में से सरकार एक को चुनती है और राज्यपाल को भेज देती है । राज्यपाल उसे नियुक्त करता है और शपथ दिलाता है । तीन सदस्यों का प्रोटेम पैनल भी साथ बनता है ।